उद्देश्य
नए एवं संचालित विद्यालयों, जिनमें प्ले स्कूल, Kidzee तथा महाविद्यालय शामिल हैं, को मरम्मत, नवीनीकरण, नए भवनों के निर्माण/विस्तार, अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर, प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तकें, मैनुअल, विद्यालय वाहन, फर्नीचर तथा अन्य उपयोगी सुविधाओं की खरीद हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।
अहर्ता
- अ.व्यक्तियों, ट्रस्टों, निजी प्रबंधन संस्थाओं तथा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत समितियों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान।
- ब. विद्यालय या महाविद्यालय संचालन हेतु संबंधित सरकारी एजेंसियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए।
- स. भवन के निर्माण, परिवर्तन अथवा नवीनीकरण के लिए स्थानीय निकायों से विधिवत स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए।
- द. संस्थान के प्रवर्तक, ट्रस्टी अथवा प्रमुख व्यक्ति समाज में अच्छी प्रतिष्ठा वाले होने चाहिए।
बहिष्करण
- क. द्वितीयक (सेकेंड-हैंड) उपकरण अथवा मशीनरी का अधिग्रहण।
- ख. उपकरण अथवा मशीनरी का आंतरिक (इन-हाउस) निर्माण/निर्माण कार्य।
- ग आवेदन की तिथि से 90 दिन पूर्व क्रय किये गये संयत्र अथवा मशीनरी की लागत की प्रतिपूर्ति
मार्जिन मनी
25-35 प्रतिशत
ब्याज दर
निगम द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा समय समय पर निर्धारित एक वर्ष हेतु निर्धारित Marginal Cost of Fund Base Lending Rate (MCLR) निगम द्वारा किया जायेगा यह सभी ऋण सीमा पर लागू होगा |
प्रतिभूति
निगम की सावधि ऋण नीति के प्रावधानों के अनुसार। नवीन ऋण प्राप्तकर्ता की पात्रता/विश्वसनीयता (क्रेडेंशियल्स) के आधार पर ₹50.00 लाख तक का टर्म लोन क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (CGTMSE) के अंतर्गत विचारणीय हो सकता है। गारंटी शुल्क का वहन ऋण प्राप्त कर्ता द्वारा किया जाएगा।
पुनर्भुगतान
ऋण वितरण की तिथि से ऋण का पुनर्भुभुगतान 3 -7 वर्ष में किया जा सकता है जिससे 1 से 24 माह तक छूट की अवधि सम्मिलित है
अग्रिम शुल्क
रु. 25 लाख तक की सावधि ऋण के लिए कोई अग्रिम शुल्क नहीं लिया जायेगा| रु.25 लाख से अधिक एवं रु.100 लाख तक सावधि ऋण पर स्वीकृत धनराशि का 0.375 प्रतिशत एवं जी एस टी अग्रिम शुल्क के रूप में जमा करना होगा | रु. 100 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत होने की दशा में स्वीकृत धनराशि पर 0.75 प्रतिशत एवं लागू जीएसटी देय होगी| भुगतान की गयी अग्रिम शुल्क की धनराशि अप्रतिदेय (गैर वापसी योग्य) है|
प्रासेसिंग शुल्क
निगम निम्न विवरण के अनुसार प्रासेसिंग शुल्क वसूल करेगा
| Amount | Fees |
|---|---|
| Up to ₹25.00 lakh |
₹ 2,500 |
| Above ₹25.00 lakh to ₹50.00 lakh |
₹ 5,000 |
| Above ₹50.00 lakh to ₹75.00 lakh | ₹ 7,500 |
| Above ₹75.00 lakh to ₹100.00 lakh | ₹ 10,000 |
| Above ₹100.00 lakh to ₹150.00 lakh | ₹ 12,500 |
| Above ₹150.00 lakh to ₹250.00 lakh | ₹ 15,000 |
| Above ₹250.00 lakh to ₹350.00 lakh | ₹ 20,000 |
| Above ₹350.00 lakh to ₹450.00 lakh | ₹ 25,000 |
| Above ₹450.00 lakh to ₹550.00 lakh |
₹ 30,000 |
| Above ₹550.00 lakh to ₹650.00 lakh |
₹ 35,000 |
| Above ₹650.00 lakh to ₹750.00 lakh |
₹ 40,000 |
| Above ₹750.00 lakh to ₹850.00 lakh | ₹ 45,000 |
| Above ₹850.00 lakh to ₹1000.00 lakh | ₹ 50,000 |
*plus, GST as applicable
ईएमआई कैलकुलेटर
₹ 0
Total Interest: ₹ 0
कुल देय राशि: ₹ 0
₹ 0
Total Interest: ₹ 0
कुल देय राशि: ₹ 0
₹ 0
Total Interest: ₹ 0
कुल देय राशि: ₹ 0
नोट: ईएमआई परिणाम केवल संकेतात्मक हैं और बैंक अथवा ऋणदाता की नीतियों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। अधिस्थगन (मोराटोरियम) अवधि के दौरान ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तथा शेष ऋण अवधि के लिए, मूल अवधि को बढ़ाए बिना, ईएमआई का पुनर्गणना किया जाता है।
दस्तावेज़ीकरण
कॉर्पोरेशन के नियमों के अनुसार स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन।
ईएमआई कैलकुलेटर